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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को किया जाएगा जबरन रिटायर

Haryana News: हरियाणा सरकार अब अपने कमजोर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर कड़ी नजर रखने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकार 50 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विचार कर सकती है।

ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो अपने काम में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जाए। इसके लिए सरकार समीक्षा कमेटियां बनाने की तैयारी कर रही है, जो विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करेंगी।

समीक्षा कमेटी का गठन

हरियाणा सरकार कमजोर कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभागों में समीक्षा कमेटियां बनाएगी। इन कमेटियों का मुख्य कार्य यह होगा कि वे 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य क्षमता की समीक्षा करें और यह तय करें कि क्या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा, सरकार अपील कमेटी का गठन भी करेगी, ताकि जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, वे अपनी बात भी रख सकें और उनके फैसले में पारदर्शिता हो।

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मुख्य सचिव का निर्देश

इस योजना को लेकर मुख्य सचिव ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में विभागों को निर्देश दिए थे कि 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा करने के लिए कमेटियां बनाई जाएं। इसके बाद, इन कर्मचारियों के कामकाज और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, और जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, उन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

2019 की पॉलिसी का संशोधन

हरियाणा सरकार ने 2019 में इस विषय पर एक पॉलिसी को संशोधित किया था। इसके तहत यह नियम लागू किया गया था कि कर्मचारी और अधिकारियों के कार्यकाल में एसीआर (Annual Confidential Report) में कम से कम सात बार “अच्छा” या “बहुत अच्छा” की टिप्पणी होनी चाहिए, तभी उनका काम संतोषजनक माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का स्कोर इससे कम है और वह 25 साल की सेवा पूरी कर चुका है, तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

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विभागाध्यक्षों द्वारा समीक्षा

ग्रुप ए और ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग मापदंड होंगे, जिनके तहत 50 साल से ऊपर के अधिकारी और ग्रुप सी के 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की कार्य क्षमता की समीक्षा विभागाध्यक्ष करेंगे। इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी इन मामलों का निपटारा करेगी।

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